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गाजीपुर में फर्जी ब्रांड के सामानों की बिक्री मामले में 26 कारोबारी हैं आरोपी, लाखों रुपए की होगी वसूली

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में मिलावटखोरों द्वारा निर्धारित अवधि में जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर एडीएम कोर्ट ने आरसी जारी की है। इस आरसी के बाद आरोपी कारोबारियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि न्यायालय द्वारा बीते अक्टूबर माह में मिलावट एवं फर्जी ब्रांड के सामानों की बिक्री मामले में 26 से अधिक कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन खाद्य कारोबारियों में 30 दिन व्यतीत होने के बाद भी आज तक जुर्माना धनराशि जमा नहीं किया गया। अब उनके खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा आरसी निर्गत कर दी गयी है।

जुर्माना की राशि नहीं कर रहे थे जमा

इन कारोबारियों में गोविन्द प्रसाद अग्रवाल पर 35 हजार, अजय गुप्ता पर 35 हजार, गुड़िया पर 45 हजार, हरिशंकर मोदनवाल पर 40 हजार, रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पर 40 हजार, दिनेश यादव पर 35 हजार, दिनेश यादव पर 35 हजार, मेवालाल पर 35 हजार, चन्दन बरनवाल पर 35 हजार, रविन्द्र यादव पर 35 हजार, विजय कुमार जायसवाल पर 2 जारी किया गया है।

इसके अलावा श्याम जी केशरी पर 35 हजार, पंकज कुमार जायसवाल पर 35 हजार, संदीप कुमार गुप्ता पर 35हजार , फर्म-वीमार्ट रिटेल शॉपिंग मॉल पर 15 हजार, आलोक कुमार जायसवाल पर 35 हजार, राजनाथ गुप्ता पर 35 हजार, नरसिंह यादव पर 15 हजार, मेसर्स-सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह पर 50 हजार, ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना पर 35 हजार, राकेश प्रजापति पर 35 हजार, संजय कुमार गुप्ता पर 35 हजार, हरिश्चन्द्र पर 35 हजार, रमेश चन्द्र मोदनवाल पर 40 हजार, अमीत यादव पर 35 हजार, मेवालाल पर 35 हजार जुर्माना लगाया गया था। एडीएम कोर्ट द्वारा जारी आरसी से जल्द ही ऐसे कारोबारियों से वसूली की जाएगी।

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