माफिया पुत्र अब्बास अंसारी के ड्राइवर नियाज को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया रिहाई का निर्देश
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के ड्राइवर नियाज अंसारी की रासुका में निरुद्धि को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही अन्य किसी में निरुद्ध न होने पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नियाज अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र व अधिवक्ता चंद्रकेश मिश्र को सुनकर दिया है।
याची की चित्रकूट जेल में निरुद्ध अब्बास अंसारी से अवैध रूप से मिलने और उसे जेल से भगाने के प्रयास करने के आरोप में रासुका में निरुद्धि की गई। कहा गया कि याची पर रासुका तब लगाया गया, जब वह न्यायिक हिरासत में जेल में था। उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की तो डीएम चित्रकूट ने उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए निरुद्धि आदेश किया।
कहा गया कि याची को हिरासत में रखने के लिए उसे कोई कानूनी सहायता नहीं मिली। याची ने जेलर के माध्यम से सलाहकार कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन भेजवाया लेकिन वह कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। याची की हिरासत अवधि को भी गलत तरीके से बढ़ाया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निरुद्धि रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में रासुका के प्रावधान का पालन नहीं किया गया। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर विवेक का इस्तेमाल कर फैसला नहीं लिया है।