20 दिन में नया हीटर छठवीं बार ठीक कराने पहुंचा तो दुकानदार ने मारी गोली, आरोपी अरेस्ट
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजियाबाद. दुकान से कोई उपकरण खरीदने के बाद अगर वह खराब हो जाए तो कई बार विवाद हो जाता है। लेकिन गाजियाबाद के वैशाली में तो इस विवाद में गोली चल गई। दरअसल, यहां के सेक्टर-3 में रहने वाले विशाल सिंह ने नजदीक की दुकान से 20 दिन पहले एक रूम हीटर खरीदा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसमें खराबी आ गई। इसके बाद उन्होंने करीब 5 बार उसे ठीक कराया। आरोप है कि 26 जनवरी की सुबह वह फिर से उसी दुकान पर रूम हीटर ठीक करवाने के लिए पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने इस रूम हीटर को बदलकर दूसरा देने की मांग की। आरोप है कि इस पर दुकानदार ने गाली गलौच शुरू कर दी। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका तो दुकानदार वहां से निकलकर अपनी कार के पास गया और तमंचा निकालकर उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इस हमले में वह बाल-बाल बच गए। लेकिन पास मौजूद भूरा नाम के शख्स ने आरोपी दुकानदार को दबोच लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को संपर्क किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दुकानदार नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया।
अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या कंपनी आपको खराब सामान या सर्विस देती है, तो उसे फौरन इसे ठीक करना होगा या फिर बदलकर देना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो आप कंस्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। कंस्यूमर प्रॉटेक्शन एक्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए कंस्यूमर कोर्ट बनाई गई है। आप जिला कंस्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं।
यहां दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
आप राज्य कंस्यूमर कमीशन में केस कर सकते हैं। ग्राहक मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है। या फिर नैशनल हेल्पलाइन नंबर 1800114000 और 1915 डायल कर शिकायत दे सकते हैं। यहां सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक कॉल कर सकते हैं।
यह है तरीके
डॉक्युमेंट: खरीद की रसीद, चिट्ठी, रिमाइंडर या कोई भी ऐसा डॉक्युमेंट, जो साबित करता हो कि आपकी शिकायत बनती है। एप्लिकेशन सादे कागज़ पर दी जा सकती है। किसी खास घटना से जुड़े (रिफ्यूजल या फॉर्मल रिक्वेस्ट आदि) डॉक्युमेंट्स होने पर उसे भी अटैच करें।
किसकी सुनवाई कहां?
- 20 लाख रुपये तक की रकम के लिए डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
- 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले के लिए स्टेट कंस्यूमर कोर्ट जा सकते हैं।
- 1 करोड़ से ज्यादा के मामले के लिए नैशनल कंस्यूमर कमिशन मे मामला दर्ज होगा। कंस्यूमर अपनी शिकायत उस जिले के कोर्ट में कर सकता है, जिसमें प्रतिवादी का ऑफिस/दुकान /शोरूम आदि हो।