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गाजीपुर में दहेज हत्या के मामले में पति, सास- ससुर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास - Ghazipur News

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अलख कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास-ससुर को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 7-7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना दिलदारनगर के धनाड़ी गांव निवासी रामअवतार मिश्र अपनी नातिन अमृता उर्फ ज्योति की शादी 21 अप्रैल 2015 को सुहवल निवासी शिव प्रकाश पांडेय के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति शिव प्रकाश पांडेय, ससुर देवेंद्र पांडेय और सास विद्योतमा पांडेय दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते थे। 

दहेज न मिलने पर जान से मारने की धमकी देते थे। आरोप है कि 20 नवंबर 2017 को उसकी नातिन को तीनों लोगों द्वारा मिलकर जलाकर मार देने की सूचना मिली। सूचना पर परिवार के लोगो के साथ नातिन के घर गए। जहां उसकी लाश नहीं मिली। सूचना पर थाना सुहवल में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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