समय से अर्थदंड नहीं जमा पर खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ आरसी जारी, देखें लिस्ट - Ghazipur News
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. न्याय निर्णायक अधिकारी (वि./रा.) अरूण कुमार सिंह ने खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को मिलावट की पुष्टि होने पर अर्थदंड लगाए थे। लेकिन 30 दिन बीतने के बाद भी अर्थदंड नहीं जमा किया गया। जिसपर बुधवार को उनके खिलाफ आरसी जारी कर दिया है।
आरसी जारी होने वाले में सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता जंगीपुर 30 हजार रूपया, हृदयनारायन प्रजापति उर्फ बाघा पुत्र मुंशीराम प्रजापति मथारा जमानिया रूपया 35 हजार, राधेश्याम सिंह पुत्र लाल साहब सिंह युवराजपुर रूपया 25 हजार, उमाशंकर यादव पुत्र स्व: रामवृक्ष यादव रेवतीपुर रूपया 35 हजार, विनोद कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द गुप्ता सादात 35 हजार, विनोद गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता जलालाबाद 35 हजार, जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र राम कुवर यादव परसौली 35 हजार, कन्हैया लाल पुत्र राजा राम 20 हजार, मितेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल जमानिया रूपया 15 हजार, राधेश्याम सिंह पुत्र लाल साहब सिंह युवराजपुर रूपया 25 हजार, अखिलेश पुत्र राजेन्द्र सैदपुर रूपया 20 हजार, अतुल पुत्र राजेन्द्र रूपया 20 हजार, मु. नसीम राईनी पुत्र मु. कलामुद्दीन राईनी खिदिरपुर जमानिया 40 हजार रूपया, कन्हैया गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता रौजा 35 हजार रूपया, सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन.एच. रूपया 50 हजार, असगरी उर्फ असकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एनएच - 29, 15 हजार रूपया, राम अवतार चौहान पुत्र जोधन चौहान तरौटी रूपया 15 हजार, सियाराम साव पुत्र विश्वनाथ साव सुलेमानपुर 15 हजार रूपया, रामनिवास यादव पुत्र रामसमुझ सिंह यादव मोलनापुर उर्फ तालगाव रूपया 35 हजार, रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व: बनारसी गुप्ता निवासी जीवपुर रूपया 40 हजार, चन्दन प्रसाद पुत्र मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल रूपया 35 हजार, जवाहिर सिंह मोदनवाल पुत्र स्व: अलियार मोदनवाल निवासी ग्राम व पोस्ट औड़िहार थाना- सैदपुर रूपया 35 हजार, प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र केशव प्रसाद गुप्ता हरपुर जमानिया पर 40 हजार रूपया से दंडित किया गया था। लेकिन 30 दिन तक नहीं जमा करने पर अब इनके खिलाफ आरसी जारी कर दी गयी है।