Today Breaking News

दारू के दीवानों की बल्ले-बल्ले...क्रिसमस और नए साल से पहले जमकर छलकेंगे जाम, सरकारी आदेश जानें

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आगामी दिनों में होने वाले क्रिसमस और नए साल को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसको देखते हुए 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी बीच आबकारी विभाग ने बड़ा निर्णय ले लिया है। आबकारी विभाग ने क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब बिक्री का समय अवधि बढ़ा दिया है। इस दिन 11 बजे रात तक शराब की बिक्री की जा सकेगी।
इसको लेकर यूपी आबकारी आयुक्त सेंथियल पांडियन सी. ने आदेश भी जारी कर दिया है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया कि क्रिसमस के उत्सव के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को मदिरा की सभी फुटकर की दुकानों में बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक की जाएगी।
इसी तरह नए साल के आगमन के एक दिन पहले 31 दिसंबर को भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक शराब बिक्री का आदेश दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों और लाइसेंस प्राधिकारी को पत्र भेज दिया है। सामान्य दिनों में रात 10 बजे तक शराब बिक्री का आदेश है।
वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में 24 दिसंबर से लेकर अगले साल 2 जनवरी तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने बार, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। लखनऊ पुलिस ने अपने जारी आदेश में कहा है कि लखनऊ शहर में संचालित बार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश ना दिया जाए।

इसके साथ ही होटल, बार, मॉल्स, रेस्टोरेंट सहित सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम में लाउडस्पीकर की ध्वनि निर्धारित मानक के रूप में ही रखने का आदेश दिया गया है। वहीं बार संचालक और प्रबंधक जिन्हें स्थायी या अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। उन्हें लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है।
'