नौवीं छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले शिक्षक को 20 साल की जेल; 16,000 रुपये का जुर्माना भी
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, महराजगंज. उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के चार साल पुराने मामले में निजी स्कूल के शिक्षक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को बृजेंद्र प्रजापति (25) को नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया। उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
महराजगंज के रहने वाले बृजेंद्र प्रजापति को एक निजी स्कूल में शिक्षक है। स्कूल की नौवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण और बलात्कार करने का अदालत ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना पांच अक्टूबर 2019 को हुई, जब स्कूल के शिक्षक प्रजापति नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर स्कूल से दूर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामले को लेकर भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा करने में विफल रहा तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।