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जलाकर मारने में दो भाइयों समेत चार को आजीवन जेल की सजा- Ghazipur News

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मुकदमे में समझौता न करने पर युवक को जलाकर मार डालने के चार साल पुराने मामले में जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो भाइयों सहित चार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाने में 21 अक्तूबर 2019 को नंदगंज गांव सीसॉरा निवासी प्यारेलाल ने तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि उसके भाई रामा की लड़की को उसके गांव का ही राजा भगा ले गया। इसके संबध में रामा ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमे आरोपी जेल गया था। उसी मुकदमे में सुलह करने के लिए आरोपी राजा व उसके भाई दबाव डाल रहे थे। 

17 अक्तूबर 2019 की मध्य रात्रि में उसने भाई रामा व उसकी पत्नी सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनी तो भागकर मौके पर पहुंचा। इस दौरान देखा की राजा, उसका भाई राजकुमार तथा सच्चे लाल व उसका भाई बच्चे लाल घटनास्थल से भागे हुए आ रहे हैं। वहीं भाई रामा अपने आप को आग से बचाने के लिए गढ़े में पड़ा है। पूछने पर रामा ने बताया कि चारों ने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। 

किसी तरह लोगों की मदद से रामा को सदर अस्पताल लाया जहां से डॉक्टर ने बनारस के लिए रेफर कर दिया। बनारस ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और पकड़कर जेल भेज दिया। जांच पूरी कर चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 14 गवाहों को पेश किया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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