गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान, मिलावटी सामान मिलने पर लगा जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिले में अभियान चलाया गया था। बीते दिनों इसी अभियान के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था।
खाद्य विश्लेषक की ओर से जांच में 53 खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई। इनमें छेना, टाफी, सूजी, साबुदाना, तेल, खोआ, अनन्नास का जूस, दूध, गुलाब जामुन, पनीर, बादाम पट्टी शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी अरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने विचार के बाद 53 वादों पर कुल छह लाख एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
जुर्माने में कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना और अधिकतम 13 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। अर्थदंड समय से जमा न किए जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी। 53 विक्रेताओं के ऊपर लगे इस जुर्माने से जिले के कई दुकानदारों में खलबली मची हुई है।
इसके साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए 10 विभिन्न विक्रेताओं के पास से पनीर के 10 नमूने कब्जे में लेते हुए जांच के लिए प्रयोगशाला रभेजा गया है। किसी भी प्रकार के मिलावट पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।