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भाजपा विधायक की दरिंदगी...6 बार किया था रेप:गर्भवती हो गई, ससुराल जाकर दी धमकी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, सोनभद्र. 9 साल...300 से ज्यादा बार सुनवाई। लगातार मिलती धमकियां। इन सबके बीच न्याय के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटती रेप पीड़िता और उसका भाई हिम्मत से लड़ते रहे। पुलिस के सवाल जवाब और कोर्ट में वकीलों के तर्क-वितर्क के बीच मामले की सुनवाई पूरी हुई। 12 दिसंबर को कोर्ट में जज ने जैसे ही कहा, ''रामदुलार गोंड, 14 साल की लड़की से रेप के मामले में तुम्हें दोषी करार दिया जाता है।'' पीड़िता के भाई के आंखों से आंसू छलक पड़े।
रामदुलार गोंड सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं। मंगलवार को MP/MLA कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेजा गया। नाबालिग से रेप के केस में अब रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले 8 दिसंबर को विधायक के खिलाफ चल रहे पॉक्सो और रेप केस में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली गई थी।
सबसे पहले एक नजर पूरे मामले पर तारीख 4 नवंबर 2014, म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई। डरी-सहमी लड़की रोते-बिलखते अपने घर पहुंची। यहां उसकी हालत देख भाई ने जब सवाल किया तो वह रो पड़ी। भाई ने उससे पूरी बात जानी तो उसके होश उड़ गए।

पीड़िता ने अपने भाई को बताया कि गांव के प्रधान के पति ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। यही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता का भाई म्योरपुर थाने पहुंचा। यहां उसने रामदुलार को नामजद करते हुए तहरीर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसका मजिस्ट्रेट बयान लिया गया।

6 बार किया गया था रेप, गर्भवती थी पीड़िता
हमने पीड़िता के वकील विकास शाक्य से शुरुआत से पूरा मामला जाना। विकास शाक्य ने कहा, ''पीड़िता ने बताया कि रामदुलार गोंड उसके साथ करीब एक साल से रेप कर रहा था। उसने करीब 6 बार उसके साथ संबंध बनाए थे। 4 नवंबर को भी उसके साथ जबरन संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और उसके चंगुल से छूटकर अपने भाई के पास पहुंच गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।''

''पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वह जान से मारने की धमकी दे रहा था। पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता था। इसलिए वह रामदुलार की दरिंदगी सहती रही। जिस दिन वह रोते-बिलखते अपने भाई के पास पहुंची थी। उस दिन वह घर से खेत के लिए निकली थी। तभी रामदुलार उसे मिल गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा।''
वकील विकास ने कहा, ''पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि वह गर्भवती है। पुलिस ने मामले में रामदुलार को नामजद करते हुए पॉक्सो और रेप के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले में विवेचना के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की। इसके बाद रामदुलार को जेल में बंद किया गया लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया।''

कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुआ रामदुलार
विकास शाक्य बताते हैं, ''पहले यह मामला पॉक्सो कोर्ट में था। जमानत के बाद कोर्ट ने कई बार रामदुलार को तलब किया। लेकिन वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं आता था। यही कारण रहा कि मामला इतना लंबा खिंचा। 300 से ज्यादा बार सुनवाई हुई।

विकास ने कहा, ''पिछले साल कोर्ट ने रामदुलार के खिलाफ वारंट जारी किया था। 19 जनवरी 2022 को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में यह वारंट जारी हुआ था। इसके बाद वह कोर्ट में पेश हुआ। यहां करीब 2 घंटे तक कटघरे में खड़ा कर केस की सुनवाई की गई। इसके बाद रामदुलार विधायक बन गया तो यह केस MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। फिर यहां सुनवाई शुरू हुई।"
पॉक्सो से बचने के लिए डॉक्यूमेंट से की गई छेड़छाड़
वकील ने बताया, ''विधायक बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामदुलार गोंड ने पीड़िता के डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल से पीड़िता की फेक मार्कशीट बनवा दी। इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर की गई। ताकि यह दिखाया जा सके कि पीड़िता बालिग है और वह पॉक्सो से बच सके। लेकिन कोर्ट में हमने प्रोटेस्ट किया। जिस स्कूल में लड़की पढ़ी थी, वहां के ओरिजनल दस्तावेज और स्कूल के प्रिंसिपल की गवाही करवाई गई।''

पीड़िता के ससुराल में जाकर दी धमकी
पीड़िता के वकील ने कहा, ''पीड़िता की शादी हो चुकी है। विधायक बनने के बाद रामदुलार कई बार उसके ससुराल गया। यहां उसे केस वापस लेने और बयान बदलने का दबाव बनाया गया। यह बयान पीड़िता के भाई ने कोर्ट में दिया। इसके साथ ही पीड़िता के घर वालों को कई बार धमकी भी मिली। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ केस लड़ा।''
8 गवाहों और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ
पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने कहा, ''हमारी तरफ से कुल 8 गवाह कोर्ट में हाजिर हुए। इसमें पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर से लेकर उसके परिजन शामिल रहे। रामदुलार की तरफ से 3 लोगों ने गवाही दी। सबूतों में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और रामदुलार से संबंध के दौरान प्रेग्नेंसी की रिपोर्ट भी शामिल रही। पीड़िता के स्कूल के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान भी पेश किए गए। घटनास्थल से मिले एविडेंस भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।''

रामदुलार अगर निर्दोष था तो उसे कराना चाहिए था DNA टेस्ट
विकास शाक्य ने कहा, ''पीड़िता गर्भवती हुई। इस पर कोर्ट में बहस हुई। हमने प्रोटेस्ट किया कि अगर विधायक निर्दोष थे और पीड़िता उनके द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी, तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए विधायक को भ्रूण का DNA खुद करवाना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीड़िता के साथ गलत हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई।''
पॉक्सो में कम से कम 10 साल की सजा
विकास ने कहा कि इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने 12 दिसंबर को दोषी करार दिया। रामदुलार पर पॉक्सो, 376 और 201 का चार्ज है। इस मामले में कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।

बता दें कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की। मामले में नवंबर में ही बहस पूरी हुई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद कई बार सुनवाई हुई।
यह पीड़िता के वकील विकास शाक्य हैं, जिन्होंने हमसे फोन पर बात की और मामले की पूरी जानकारी दी है।


वहीं, कोर्ट के बाहर बात करते हुए पीड़िता के भाई ने कहा, ''हमें बहुत परेशान किया गया। हमें बहुत धमकियां मिलीं। रामदुलार ने कई बार हमें केस वापस ले लेने की बात कही। हम यही चाहेंगे की उसे सख्त से सख्त सजा हो। कम से कम 20 साल की सजा तो मिले ही। हमारा पूरा परिवार कैसे रह रहा है। यह बात सिर्फ हम ही जानते हैं। अब सख्त सजा की मांग करते हैं।''

रामदुलार के पास 2.6 करोड़ की घोषित संपत्ति
रामदुलार गोंड को 2022 में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद रामदुलार ने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह गौड़ को हराकर 6297 वोटों से जीत हासिल की।

चुनाव के समय उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2.6 करोड़ बताई थी। इसमें 31.4 लाख चल संपत्ति और 2.2 करोड़ अचल संपत्ति शामिल थी। उनकी कुल आय 7 लाख रुपए है। इसमें से 2 लाख रुपए स्वयं की आय है। रामदुलार पर कुल 7.5 लाख रुपए की देनदारी है।

चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया गया था। 12 वीं पास रामदुलार गोंड की उम्र 49 वर्ष हैं। अब 15 दिसंबर को कोर्ट क्या सजा सुनाती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अगर विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो उनकी विधायकी जा सकती है।
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