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सहारा श्री सुब्रत रॉय की मौत के बाद क्या डूब जाएगा निवेशकों का पैसा!

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सहारा श्री के निधन के पास क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? अब सहारा के पैसे कैसे मिलेंगे? ऐसे तमाम सवाल आज करोड़ों निवेशकों की जुबान पर हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2012 में लगभग तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए एक अलग से पोर्टल  https://mocrefund.crcs.gov.in/  जारी किया। इस पर लाखों लोगों ने आवेदन किया है।

सहारा रिफंड पोर्टल (सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए) चार समितयां उत्तरदायी हैं।

  1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

  2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

  3. हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

  4. स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

इन चारों के जरिए सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा। पोर्टल पर कहा गया है, "जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा । दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क करें।"

बता दें शेयर सेबी ने 11 साल में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये वापस किए हैं। इसके साथ ही स्पेशल तौर से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
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