रजाई ओढ़कर सो रहे पति को पत्नी ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया; वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, संभल. पति को काला होने पर जिंदा जलाने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
काले रंग की वजह से पति को नहीं करती थी पसंद
ग्राम विचैटा के हरवीर की ओर से कुढ़ फतेहगढ़ थाने में 15 अप्रैल, 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि भाई सत्यवीर सिंह की शादी 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर का रंग काला था, इस कारण नन्हीं उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी।
15 अप्रैल, 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था, भाई सत्यवीर और भाभी नन्हीं घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।
मौत से पहले पति ने बयां की थी पत्नी की करतूत
पड़ोसियों के जानकारी देने पर सभी घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामूदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच नन्हीं भ्रमित करती रही। मौत के पहले सत्यवीर ने बयान देकर पत्नी पर आग लगाने की बात कही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था।