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अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को ग़ाज़ीपुर कोर्ट ने सुनायी 20 वर्ष की सजा - Ghazipur News

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार की अदालत ने भांवरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले बृहस्पतिवार को अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव एक व्यक्ति ने थाना में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि बीते 10 जनवरी 2021 को दोपहर तीन बजे दिन में काली माता के मंदिर के पास बसवाड़ में गांव के ही हरेराम उपाध्याय ने उसके नाबालिग भतीजे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। जब वह थाने जा रहे थे तो आरोपी हरे राम उपाध्याय रास्ते में घेरकर गाली-गलौज शुरू कर दिया। 

तहरीर के आधार पर भांवरकोल पुलिस ने धारा 377 भादवि और 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। विचारण के दौरान साक्षी वादी मुकदमा ने बताया कि उसके भतीजे ने बताया था कि खून निकल रहा है पूछने पर बताया कि हरे राम उपाध्याय ने काली माता मंदिर के पास बांसवार में ले जाकर उसके साथ गलत कार्य किया है।

सूचना मिले पर पहुंची पुलिस पीड़ित को थाना लेकर आई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रभु नारायण सिंह ने कुल सात गवाह पेश किए। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई है।

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