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ग़ाज़ीपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचनें के आरोप में 10 लोगों पर लगया 3 लाख 30 हजार का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 10 वादों पर रू0 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। 

विवरण निम्नवत् है:-राकेश प्रजापति पुत्र स्व0 किशोर प्रजापति निवासी ग्राम व पोस्ट-घुरमुचपुर थाना-सादात जनपद-गाजीपुर को बिना  पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ सोनपापड़ी विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी ग्राम-मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर  को बिना पंजीकरण बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित  किया गया, 

शैलेन्द्र जायसवाल पुत्र जयप्रकाश जायसवाल निवासी ग्राम-दिलावलपट्टी पोस्ट व थाना-बिरनों जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ मूगफली विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

अमित यादव पुत्र बेचू यादव निवासी ग्राम-राजनपुर पोस्ट-मुडियार थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को  अधोमानक खाद्य पदार्थ पनीर विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

रमेश चन्द्र मोदनवाल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण मोदनवाल व मालिक- दिलीप कुमार मोदनवाल पुत्र रमेश चन्द्र   मोदनवाल निवासी वार्ड नं0-13 गंगा नगर सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ परवल की मिठाई विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

विक्रेता श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता निवासी-मालवीय नगर सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को  अधोमानक खाद्य पदार्थ मखाना लावा विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

गुन्जन प्रसाद जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद जायसवाल निवासी आजाद नगर वार्ड-10 सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को  अधोमानक खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

हरिश्चन्द पुत्र पतिराम सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-नैसारा थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर को  अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

संजय कुमार गुप्ता पुत्र वशिष्ठ गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-असना थाना-कासिमाबाद जनपद-गाजीपुर को बिना बिल बाउचर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सूजी टोस्ट (रिच बेकर्स ब्राण्ड) विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, 

सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 घूरा गुप्ता निवासी सोनबरसा पोस्ट व थाना-कासिमाबाद जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ   कैण्डी (मिक्स फ्रूट ममता ब्राण्ड) विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
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