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ग़ाज़ीपुर में हलवाई पर लगा 40 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. महुआरी निवासी सुरेंद्रनाथ सिंह की बेटी की शादी से तीन दिन पूर्व खाना बनाने से मना करने पर उपभोक्ता फोरम ने भोला हलवाई को 90 हजार रुपये का सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच अगस्त 2016 से भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही 25 हजार क्षतिपूर्ति व 10 हजार आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च दो माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है। जमा न करने की स्थिति में उन्हें पूरी राशि का नौ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।

जानें क्‍या है पूरा मामला? 
महुआरी ग्राम के सुरेंद्र नाथ सिंह ने बेटी की शादी के लिए 18 दिसंबर 2015 को मुहम्मदाबाद चौक निवासी भोला हलवाई से बरातियों के लिए खाना, नाश्ता एवं विदाई के लिए मिष्ठान बनाना तय किया। इसके लिए एक लाख 51 हजार की राशि तय की गई। सुरेंद्र नाथ सिंह ने भोला हलवाई को पांच हजार एडवांस भुगतान भी किया।

18 दिसंबर 2015 को हलवाई की पत्नी के खाते यूनियन बैंक में 45 हजार और 14 मार्च 2016 को उसे 40 हजार रुपये नकद भुगतान किया। शादी के तीन दिन पूर्व हलवाई के भाई जुगनू ने सूचना दी कि भोला घर छोड़कर फरार हो गया है। अब वह काम नहीं कर पाएगा।

परिवारदी ने 23 अप्रैल 2016 को शहनिंदा थाने में भोला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और दूसरे दिन शिवम टेंट हाउस से एक लाख 80 हजार में तय कर शादी संपन्न कराया। सुरेंद्रनाथ सिंह बेटी की शादी संपन्न कराने के बाद उपभोक्ता फोरम की शरण में गए और भोला हलवाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फोरम के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य रणविजय मिश्र व दीपारानी ने उक्त फैसला सुनाया। (मीडिया इनपुट्स के साथ)
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