गाजीपुर डीएम का निर्देश - 60 दिन में राजस्व से जुड़े वाद कराएं निस्तारित
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. रायफल क्लब सभागार में डीएम आर्यका अखौरी की राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों को निस्तारण को लेकर बैठक आयोजित की गयी। इसमें निर्विवाद वरासत, पैमाईश, नामांतरण, आपसी बटवारा एवं भूमि विवाद से सम्बन्धि आईजीआरएस व सम्पूर्ण समाधान दिवस सहित अन्य स्तरों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया। साथ ही राजस्व से जुड़े वादों को 60 दिन में निस्तारित कराने के निर्देश दिये।
डीएम आर्यका अखौरी ने कहा कि शासन के निर्देश पर राजस्व प्रकरण के निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाते हुए सभी प्रकरण के वादो एवं अन्य भूमि से सम्बन्धित विवादो का निस्तारण किया जाये। निस्तारण के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय किसी भी स्थिति में नही लिया जायेगा। डीएम ने कहा कि सभी तहसीलों के कोर्ट में पुराने लंबित वादों की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन करें। कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण प्राथमिकता के आधार ज्यादा से ज्यादा निस्तारित करें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे राजस्व वादो के निस्तारण के लिए धारा-24 के तहत वादो को तीन माह, धारा-33 के निर्विवादित वाद 45 दिन तथा धारा- 34 के विवादित वाद के लिए 90 दिनो एवं धारा-116 के लिए छह माह की अवधि से पहले निस्तारित होना चाहिए। इसमें यदि किसी के स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी सहित सभी उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।