गाजीपुर में धारा 144 लागू, प्रदर्शन और असलहों के प्रदर्शन पर लगी रोक; प्रशासन अलर्ट
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में प्रशासन ने धारा से 144 लागू की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस साल हिन्दू समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी (दुर्गापूजा) और विजयादशमी दिनांक 23 व 24 अक्टूबर, दीपावली 12 नवम्बर, गोवर्धन पूजा 13 नवम्बर, भैयादूज 14 नवम्बर, डाला छठ का पर्व 19 नवम्बर और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवम्बर को पड़ रही है।
विजयादशमी और डाला छठ के दिन जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। दीपावली से पूर्व धनतेरस में पुरुष एवं महिलाएं देर रात तक बर्तन एवं आभूषणों की खरीददारी करते हैं। इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशान्ति एवं उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा सकता है और व्यवधान डालकर शान्ति व्यवस्था भंग करने की आशंका है, जिससे जन-जीवन एवं जन सम्पत्ति को नुकसान हो सकता है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरुण कुमार सिंह |
इन त्योहारों के अवसर पर कभी-कभी शान्ति और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जिलों में कानून व्यवस्था और विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उक्त त्योहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर गाजीपुर में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्रों का प्रदर्शन होगा मना
किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। यह आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।