गाजीपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने LIC को 3 माह के अंदर क्लेम देने के दिए आदेश, जानें मामला
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को तीन माह के अंदर क्लेम की धनराशि एक लाख 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने सैदपुर (Saidpur News) कार्यालय के शाखा प्रबंधक व वाराणसी के भेलुपुर गौरीगंज स्थित मंडल LIC कार्यालय के लीगल प्रबंधक को पत्र जारी किया है।
सैदपुर की वार्ड नंबर आठ रानी चौक पश्चिम बाजार की मीरा देवी ने 28 अक्टूबर 2013 को परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया था कि 17 फरवरी 2011 को उनके पति नंदलाल ने एक लाख 25 हजार रुपये का LIC बीमा कराया था। किस्त 510 रुपये आती थी। पांच दिसंबर को नंदलाल की मृत्यु हो गई। मीरा ने क्लेम के लिए दावा किया। इसके लिए समस्त दस्तावेज जमा कराए। 31 जुलाई 2013 को LIC कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। कहा कि LIC बीमा धारक सात वर्ष से बीमार था। पांच वर्ष से कैंसर से पीड़ित था। LIC पालिसी मात्र नौ माह नौ दिन चली है।
बीमा लेते समय स्वस्थ था नंदलाल
आयोग के मीरा के अधिवक्ता मुरली मनोह सिन्हा व विपक्षी अधिवक्ताओं के बहस को सुना और दस्तावेज का अवलोकन किया। इसमें आयोग ने पाया कि नंदलाल बीमा लेते समय पूर्ण रूप से स्वस्थ था और प्रीमियम का भुगतान भी किया था।
मीरा को क्लेम राशि दिए जाने का आदेश
आयोग ने आदेश दिया कि मीरा को तीन माह के अंदर क्लेम की राशि 1 लाख 25 हजार रुपये दिया जाए। साथ ही वाद दाखिल करने की तिथि से धनराशि पर आठ प्रतिशत ब्याज, शारीरिक मानसिक क्षति के लिए दस हजार और वाद व्यय में पांच हजार रुपये मीरा को भुगतान किया जाए। सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य महिला सदस्य दीपा रानी रहीं।