गाजीपुर जिले में मिलावटखोरी और फर्जी ब्रांड के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर लगा 5.20 लाख का जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में त्योहारों के मौसम में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले काफी दिनों से गाजीपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। खान-पान की दुकानों पर विभाग द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई थी।
खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बाद कई विक्रेताओं पर मिलावटखोरी की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें कई ऐसे विक्रेता भी शामिल हैं जिनके यहां फर्जी ब्रांडिंग के खाद्य पदार्थ पाए गए थे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह ने ऐसे ही 15 मामलों में कुल 5,20,000 का अर्थ दंड लगाया है।
जुर्माना समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। आदेश के मुताबिक, मिलावटी बर्फी के लिए अजय यादव पर 35000, चन्दन प्रसाद पर 35000, अजय व मालिक ओम प्रकाश गुप्ता पर 40000, फर्जी परिवार ब्राण्ड बिस्किट के लिए राजेश चौरसिया पर 35,000, फर्जी राजभोग ब्रांड नमकीन के लिए ओम प्रकाश गुप्ता पर 35,000, मिलावटी पनीर के लिए राधेश्याम सिह पर 30,000, मिलावटी दूध के लिए राधेश्याम सिंह पर 25,000, अखिलेश व मालिक अतुल पर फर्जी ब्रांड नमकीन के लिए 40,000, नसीम राईनी पर बिना पंजीकरण छेना की मिठाई के लिए 40000, कन्हैया गुप्ता पर मिलावटी सोनपापड़ी के लिए 35000, रिफाइंड तेल को लेकर मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह व एकाउंटेंट मो. असगरी उर्फ उसकरी पर 65000, राम अवतार चौहान पर बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर 15000, रामनिवास यादव पर बिना पंजीकरण आइसक्रीम का घोल व आइसकैण्डी का निर्माण/विक्रय करने पर 35000 एवं रमाशंकर गुप्ता पर 40000 का अर्थदण्ड लगाया गया है।