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गाजीपुर में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, इन लोगों पर लगाया ₹ 3,47,000 का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में त्योहारों के मौसम में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है। पिछले काफी दिनों से गाजीपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया और खानपान की दुकानों पर विभाग द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई थी।

खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बाद कई विक्रेताओं पर मिलावटखोरी की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने लाखों रुपए जुर्माना लगाया है। इनमें कई ऐसे विक्रेता भी शामिल हैं, जिनके यहां फर्जी ब्रांडिंग के खाद्य पदार्थ पाए गए थे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह ने ऐसे ही 11 मामलों में कुल 347000 का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माना समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।

आदेश के मुताबिक विनोद कुमार यादव द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन और मिलावटी खोवा बिक्री पर 35000 जुर्माना, सौरभ गुप्ता द्वारा फर्जी परिवार ब्रांड सेवई बिक्री पर 30000 हजार का जुर्माना, ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा फर्जी धन श्री ब्रान्ड नमकीन बिक्री पर 35000 हजार, हृदय नरायण प्रजापति द्वारा फर्जी चोटी वाला ब्राण्ड नमकीन बिक्री पर 35000 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

इन लोगों पर लगाया गया जुर्माना

इसके अलावा राधेश्याम सिंह यादव पर मिलावटी दही पर 25000 हजार, उमाशंकर यादव पर मिलावटी खोवा पर 35000 हजार, रोहित प्रजापति को मिलावटी दूध पर 12000 हजार, विनोद कुमार गुप्ता को फर्जी वीआईपी च्वाइस ब्राण्ड नमकीन पर 35000 हजार, विनोद गुप्ता जलालाबाद को मिलावटी कलाकन्द पर 35000 हजार, जितेन्द्र सिंह यादव को फर्जी ब्रांड बेसन का लड्डू पर 35000 हजार एवं कन्हैया लाल को मिलावटी एवं फर्जी ब्रांड के बेसन लड्डू पर 35000 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।


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