Ghazipur News: माफिया मुख्तार के साले अनवर सहजाद की जमानत अर्जी खारिज
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. एमपी-एमएलए कोर्ट अरविंद मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को व्यापारी नेता अबु फकर की भूमि को जबरदस्ती बैनामा कराने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले अनवर सहजाद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
नगर निवासी व्यापारी नेता अबु फकर ने बीते 14 अगस्त को शहर कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी व उसके दोनों साले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर के अनुसार रौजा पर उनकी जमीन थी। वर्ष 2012 में लखनऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने व्यापारी नेता को बुलाया और रौजा होमियोपैथिक कॉलेज के समीप की जमीन अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम करने की धमकी दी। विदेश में रहने वाले भाई अबु कदर के हिस्से की जमीन भी देने के लिए धमकाया। इसके बाद मुख्तार के दोनों साले जबरन अबु फकर को अब्बास के घर ले गए, जहां असलहा सटा कर धमकाया गया।
जबरन अपने नाम करवाई जमीन
25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर जबरन जमीन को अपने नाम करा लिया। बैनामे के दौरान सर्किल रेट 25 लाख में दर्शाया गया था। 20.50 लाख के चार चेक दिए थे, उसके बदले सादे चेक वापस ले लिए। उन्हें पैसा ही नहीं मिला। वह काफी डर गए थे। दस वर्ष बाद अबु फकर ने 14 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में आरोपित अनवर सहजाद ने कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।