क्या आप 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट बदल या जमा कर पाएंगे? जानें RBI नियम क्या कहता है
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय अवधि 30 सितंबर 2023 यानी इस शनिवार को समाप्त हो जाएगी. यदि आपके पास अभी भी 2,000 रुपये के नोट हैं और आपने उन्हें अभी तक जमा या बदला नहीं है, तो इस समय सीमा से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट की कानूनी टेंडर कंडीशन वापस नहीं ली है. इसका मतलब यह है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी 2,000 रुपये का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा.
क्या आरबीआई 30 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाएगा?
आरबीआई की 1 सितंबर के अपडेट के अनुसार 2000 रुपये के 93% बैंक नोट वापस आ गए हैं. अधिकांश नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, इसलिए 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की समय सीमा बढ़ने की संभावना कम है.
30 सितंबर के बाद क्या होगा?
2000 रुपये के नोट की लीगल टेंडर कंडीशन जारी है. ऐसे में सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति के पास उन 2000 रुपये के नोटों के लिए क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं जो समय सीमा समाप्त होने से पहले जमा या बदले नहीं गए हैं. लीगल टेंडर स्थिति से यह संकेत मिलता है कि आरबीआई को इन नोटों के मौद्रिक मूल्य को भुनाने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध कराने होंगे.
लेनदेन नहीं होगा पर जमा करने की अनुमति जारी रह सकती है
ऐसा हो सकता है कि आरबीआई 30 सितंबर के बाद लेनदेन उद्देश्यों के लिए 2000 रुपये के नोट के उपयोग पर रोक लगा दे, लेकिन व्यक्तियों को अपने बैंक खातों में नोट जमा करने की अनुमति दे दे.
रिजर्व बैंक अपने कार्यलायों में नोट बदलने की अनुमति दे सकता है
आरबीआई 30 सितंबर के बाद केवल अपने कार्यालयों में आईडी और पते का प्रमाण प्रस्तुत करने पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति दे सकता है. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेते हुए 30 सितंबर तक किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 रुपये की सीमा के साथ 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी थी.