गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के दो करीबियों की जमानत खारिज
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. 22 साल पुराने उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के दो करीबी जफर उर्फ चंदा और सरफराज उर्फ मुन्नी की जमानत याचिका कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। उसरी कांड में मारे गए मनोज राय के पिता की ओर से दिए तहरीर में आरोपियों में से जफर उर्फ चंदा और सरफराज उर्फ मुन्नी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।
दोनों की जमानत पर सुनवाई कई दिनों से चल रही थी। मंगलवार को दोनों आरोपियों के जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
2001 में घटित चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी ने खुद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि हमलावरों के तरफ से हुई फायरिंग में मनोज राय को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक मनोज राय के पिता ने अपने बेटे के मौत के लिए मुख्तार और उसके साथियों को दोषी ठहराया गया।
आरोप लगाते हुए मनोज राय के पिता ने कहा कि मुख्तार अंसारी की फायर की गोली से उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उसरी चट्टी कांड 22 साल बाद इसी साल मार्च में मृतक मनोज राय के पिता की लिखित शिकायत पर मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ मुहम्मदाबाद कोतवली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस तरह से चर्चित उसरी चट्टी गोलीकांड में वादी मुकदमा रहा मुख्तार खुद ही इस मामले में आरोपी बन गया।