Ghazipur News: गाजीपुर जिले में आज से 18 से 22 फीसदी महंगी हो जाएगी जमीन
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में पांच साल बाद जमीनों की कीमत औसतन 18 से 22 प्रतिशत तक महंगी हो गई। प्रशासन ने सर्किल रेट नये सिरे से लागू कर दिया है, जो आज यानि सोमवार से प्रभावी हो जाएगी। इससे अब रजिस्ट्री कार्यालयों में नये सर्किल रेट के हिसाब से ही जमीन का बैनामा होगा, जिससे भू-स्वामी को अपनी जमीन का अच्छी कीमत मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
गाजीपुर जिले में वर्ष 2015 में सर्किल रेट रिवाइज की गई थी। जबकि 2018 में आंशिक रूप से कुछ ही क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ा था। इसके बाद से गाजीपुर जिले में सर्किल रेट नहीं बढ़ा। प्रशासन ने इसे देखते हुए जिले में नये सिरे से सर्किल रेट निर्धारण का निर्णय लिया और एक अगस्त से ही लागू करने की योजना बनाई। इसके लिए सभी तहसीलों से सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार कराई गई।
अधिकारियों के मुताबिक सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई को आधार बनाकर किया गया है। वजह रोजाना होने वाले बैनामों में सबसे अधिक बैनामे इसी क्षेत्रों से हो रहे हैं। इधर, निबंधन व राजस्व विभाग की से तैयार प्रस्तावित रेट को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश पर दूसरी बार संशोधित किया गया। इस बार देखा गया कि कहां अधिक जमीन की खरीद-बिक्री हो रही है।
कृषि और आवासीय जमीन की खरीद-बिक्री दर क्या है। कई इलाकों में कृषि दर अधिक होने पर वहां आवासीय दरों में वृद्धि की गई। इस तरह विसंगतियों को दूर करने के लिए 5 से 35 प्रतिशत कर की सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जनपद में 18 से 22 फीसदी की औसतन वृद्धि हुई है, जिसे 28 अगस्त से लागू कर दिया गया है।
सड़क परियोजनाओं के चलते 215 गांवों में नहीं बढ़ा सर्किल रेट
एक अधिकारी की मानें तो उन इलाकों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाई जा रही है, जहां से सरकार की सड़क संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें बक्सर-वाराणसी, गाजीपुर-मांझी गांव-बलिया आदि रूट के गांव शामिल हैं। इस तरह कुल 215 गांव हैं, जहां सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है।
41 गांवों में नहीं महंगी हुई भूमि
नये सिरे से तैयार प्रस्ताव में 41 गांवों को भी अलग रखा गया है। इनमें करीब 17 गांव सदर तहसील के हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन गांवों में जमीन पहले से ही बाजारू दर से जमीन महंगी थी। ऐसे में यहां भूमि की कीमत नहीं बढ़ाई गई है।
स्थानीय लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जनपद में नये सिरे से सर्किल रेट का निर्धारण किया गया है। इसके लिए तैयार किए गए प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण किया गया है। 28 अगस्त से जिले में नई सर्किल रेट लागू कर होगी।- अरुण कुमार सिंह, एडीएम