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गाजीपुर जिले में सम्पत्ति मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू, सर्किल रेट अगस्त 2023 से प्रभावी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली-2013 के तहत आयोजित किया जाएगा। इसके अनुसार, गाजीपुर जिले में उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक, अकृषक, भूखण्ड, भवन और व्यवसायिक सम्पत्तियों का मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी के लिए सर्किल दर (circle rate ghazipur) अगस्त 2023 में प्रभावी होगी।

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि जिले के सभी उप निबन्धक कार्यालयों के लिए अंतिम मूल्यांकन सूची (circle rate list ghazipur) तैयार की गई है, जो सम्बन्धित तहसील के तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) और सहायक महानिरीक्षक के कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा।

उन्होंने सम्पत्ति के मूल्यांकन सूची के संबंध में सभी को सूचित किया है कि यदि किसी के पास इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह उन्हें दिनांक 16 अगस्त 2023 की सायं 5:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

समस्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2023 को कलेक्ट्रेट सभागार, जनपद गाजीपुर में किया जाएगा।

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