Ghazipur News: दोषमुक्त हुए पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह, नहीं मिले साक्ष्य
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह को छह साल पूर्व धमकाने और आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषमुक्त कर दिया।
वर्ष 2017 में नामांकन के दौरान, ओमप्रकाश सिंह ने तय संख्या से अधिक भीड़ के साथ नामांकन करने का आरोप था, जिस पर दस्ता मजिस्ट्रेट दीनदयाल राम ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में ओमप्रकाश सिंह के साथ कुछ अन्य लोग भी आरोपी थे।
दूसरे मामले में, अजित कुमार सिंह ने 5 अगस्त 2017 को दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप था कि पूर्व पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने मोबाइल पर गालियां देने की धमकी दी थी। पुलिस ने दोनों मामलों की जाँच की और आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, अभियोक्त की पक्ष से कुल पांच गवाह पेश किए गए। जाँच के परिणामस्वरूप, कोर्ट ने दोनों मामलों में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण ओमप्रकाश सिंह और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।