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गाजीपुर में धारा 144 लागू, असलहों के प्रदर्शन और प्रयोग पर लगी रोक

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरुण कुमार सिंह ने गाजीपुर जिले में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, 31 अगस्त को रक्षाबंधन, 7 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा तथा चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय का पर्व चेहल्लुम 6 सितम्बर को व बारावफात 28 सितम्बर को मनाया जायेगा।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है तथा कहीं-कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। इसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कारखाने व फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा जी की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है। मुस्लिम सम्प्रदाय (सुन्नी) द्वारा बारावफात को पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है।

इन त्योहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेलर जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। इसी वजह से निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे
उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, न गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा।
इन कार्यों पर मनाही
कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन समातियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हे अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती व्यक्ति है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे के पास भेजेगा।
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