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गाजीपुर कोर्ट ने माफिया पुत्र विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी की खारिज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मऊ विधायक अब्बास अंसारी पर जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के केस में अब्बास अंसारी की जमानत के लिए प्रार्थनापत्र एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। अब्बास अंसारी पर होटल गजल की जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप है।

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के होटल गजल की जमीन का है। मामले में अब्बास का भाई उमर अंसारी, मां आफशा अंसारी भी आरोपी है। अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है। होटल गजल का पहले ही ध्वस्तीकरण किया जा चुका है।

मालूम हो कि गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे और उनकी कस्टोडियन के रूप में उनकी मां आफशा अंसारी भी इस मुकदमें में अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं। गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था।

पहले जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा था मामला

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस लैंड डील में अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा था, जहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन उसे 6 जून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील की थी। फिर यह मामला पाक्सो कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, जहां आज जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई।

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