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गाजीपुर डीएम ने अफजाल अंसारी के 3 असलहों के लाइसेंस रद्द किए

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराए जाने पर ये कार्रवाई हुई है। 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया गया।

गाजीपुर पुलिस ने माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शासन स्तर पर चिह्नित कुख्यात अपराधी IS गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित मामले मेंं 29 अप्रैल को कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध करार करते हुए 04 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। जिसके बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 3 शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया।

डीएम ने लाइसेंस निरस्त किए

जिलाधिकारी गाजीपुर ने अफजाल अंसारी के 03 असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिया। जिन असलहों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। उसमें एनपीबी राइफल 375 बोर, एनपीबी पिस्टल 32 बोर और एनपीबी राइफल 22 बोर को निरस्त किया गया है।

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