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धमकी देने के मामले में पूर्वमंत्री विजय मिश्रा समेत 2 को एक साल की सजा

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में सीजेएम कोर्ट ने धमकी देने के मामले में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 500-500 का जुर्माना भी लगाया है। वादी सुनील कुमार सिंह ने कोतवाली गाजीपुर में पूर्व मंत्री विजय मिश्रा व उनके समर्थक दीपक वर्मा के खिलाफ धमकी देने का मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने और गवाहों का बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया है।

सपा सरकार के दौरान गाजीपुर सदर से सपा विधायक रहे विजय मिश्रा अखिलेश मंत्रिमंडल में धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री रह चुके हैं। विजय मिश्रा को आज गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने 2017 के एक मामले में एक साल की सजा और 500 का अर्थदंड सुनाया है। 2017 में शहर कोतवाली में वादी सुनील सिंह कुशवाहा ने विजय मिश्र और उनके सहयोगी दीपक वर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्हें विजय मिश्र और दीपक वर्मा ने गाली दिया और जान से मारने की धमकी दी। यह मुकदमा 2017 से सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री औऱ उनके समर्थक को सजा सुनाई। जिसमें थोड़ी देर बाद जमानत मिल गई।

2017 तक समाजवादी पार्टी में थे

पूर्व मंत्री विजय मिश्रा 2017 तक समाजवादी पार्टी के साथ थे। उसके बाद उन्होंने सपा का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।

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