गाजीपुर में सपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, जमानत पर हुए रिहा
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा सुनाई है। सीजेएम शरद कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक बीरेंद्र यादव को 200 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है फिलहाल सपा विधायक को जमानत भी मिल गई है।
दरअसल विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद 2017 में उप चुनाव हुआ था। इसमें वीरेंद्र यादव की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं। उनके चुनाव-प्रचार के दौरान वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। वीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन ने बताया कि 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।
जमानत पर किया गया रिहा
मामले का ट्रायल चल रहा था, जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत आज 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिये 60 दिनों का समय दिया जाता है। वहीं विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील करेंगे।