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दहेज हत्या में पति को दस और जेठ को सात साल की सजा - Ghazipur News

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. दहेज हत्या के सात साल पुराने मामले में शुक्रवार को जिला जज संजय कुमार ने पति व जेठ को दोषी माना। अदालत ने पति को 10 साल व जेठ को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सदर कोतवाली के नवाबगंज जमालपुर के मोनू कुमार गुप्ता ने अपनी बहन मिन्नी उर्फ सीमा की शादी 10 दिसम्बर 2011 को मियापुर सुभाष नगर के चंदन गुप्ता के साथ की थी। शादी में मोनू ने अपने समर्थ के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन शादी के बाद पति चंदन गुप्ता व उसका भसुर अनिल गुप्ता दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 

वो अक्सर दहेज में सोने की चेन और 1 लाख रुपये की मांग करते थे और बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते थे। पांच दिसंबर 2016 को उसके बहनोई ने फोन कर बताया कि उसकी बहन फांसी लगा ली है। सूचना पर तुरंत उसके घर गया और कोतवाली में तहरीर दिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई।

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