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मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर शामत, पत्नी फरार, भाई और बड़ा बेटा जेल में, छोटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. माफिया अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के साथ ही भाई अफजाल अंसारी, बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और बहू भी जेल में है। पत्नी अफशां अंसारी फरार है। अब छोटे बेटे उमर अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 

विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी की अदालत उमर खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब्बास तो कासगंज जेल से वीसी के जरिए पेश हुआ लेकिन उमर के पेश नहीं होने से आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने उमर अंसारी के अनुपस्थित रहने पर सख्त रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनाई दो जून को होगी। 

27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहुका पूरा तक रोड शो निकाला था। आचार संहित उल्लंघन के इस मामले में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के अलावा  गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में आरोपियों पर शुक्रवार को आरोप तय होना था, लेकिन उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने से आरोप तय नहीं हो सका। कोर्ट ने उमर के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया। 

वहीं विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अब्बास अंसारी 10 मार्च 22 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला था, जिससे सड़क जाम लग गया था। आचार संहित उल्लंघन के इस मामले में पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी,शाकिर लारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद ईशा,धर्मेंद्र सोनकर, जुल्फिकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में भी शुक्रवार को आरोप तय होना था, लेकिन उमर अंसारी को छोड़कर शेष सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों मामलों में सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आरोपियों की हाजिरी और आरोप तय करने के लिए 2 जून की तिथि तय की है। 

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