Today Breaking News

ग़ाज़ीपुर डीएम ने सियासी दलों को आचार संहिता का पढ़ाया पाठ; कहा- वोटर्स में शराब और पैसे बांटने पर होगी कार्रवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त राजैनतिक पार्टियो के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आर्दश आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आर्दश आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आर्दश आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होने कहा कि आर्दश आचार संहित का उल्लघन करने वालो पर सुसंगत अधिनियमो के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आर्दश आचार संहिता के बारे में दी जानकारी

आर्दश आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गाे, दलो/व्यक्तियो के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलोे जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्याे हेतु नहीं किया जाएगा।

निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा

राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बाटना आदि कार्य नही किया जायेगा। कही पर ऐसा पाये जाने पर आचार संहिता उल्लघन मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने/झण्डिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नही किया जायेगा और नही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेंट को ऐसा करने देंगे।

चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिये जाने तथा वाहन पर झण्डा लगाने के लिये जिला प्रशासन/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। जन सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, के अलावा सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारी अमेरिका सिंह यादव राज्य कार्यकारणी सदस्य भा.क.पा, निजामुद्दीन खॉ उपाध्यक्ष सपा, रविकान्त काग्रेस, राजन प्रजापति जिला कार्यालय मंत्री भाजपा, सुभास उर्फ सिपाही बहुजन समाज पार्टी, दयाशंकर पाण्डेय भाजपा, सुरेश बिन्द भाजपा एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

'