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ग़ाज़ीपुर में तस्कर सरफराज की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस-प्रशासन ने हेरोइन तस्कर गैंग लीडर की लगभग ढाई करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध गैंग लीडर सरफराज अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा की की अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

सीओ ने बताया कि सरफराज अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा एक गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम देता था। वह लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रिया कलापों से बेनामी अचल संपत्ति अर्जित किया था जिसकी कीमत लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है।

रामपुर माझा में मुकदमा पंजीकृत

आरोपी सरफराज अंसारी के खिलाफ जनपद के रामपुर माझा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्की की कार्रवाई की गई।

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