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अभी जेल में ही रहेंगे विधायक अब्‍बास अंसारी, हेट स्‍पीच के मामले में जमानत अर्जी खारिज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने व चुनाव बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी संबंधित कोतवाली थाना में दर्ज मुकदमे के मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी की एमपी-एमएलए मामलों की विशेष कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। 

न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला गत 03 मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाले उत्तेजक भाषण दिए थे। 

इस दौरान अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब-किताब करने की धमकी दी थी।इस मामले की तहरीर कोतवाली के उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद ने थाने में दर्ज कराई थी जिसमें अब्बास के चचेरे भाई मंसूर अहमद सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर विरोध मुख्य अभियोजन अधिकारी ने की।

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