माफिया मुख्तार अंसारी के चाचा समेत अन्य परिजनों की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/लखनऊ. माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों व रिश्तेदारों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बुधवार को लखनऊ में मुख्तार के चाचा खुर्शेदुल हक अंसारी, चचेरे भाई मंसूर अंसारी और मंसूर की पत्नी आविदा अंसारी की तीन करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई। स्थानीय पुलिस के साथ मुनादी कराते हुए संपत्ति की दीवार पर नोटिस चस्पा हुआ। नोटिस में चेतावनी है कि अगर इस संपत्ति पर किसी ने कोई कार्य किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्तार अंसारी, उसके रिश्तेदार और करीबियों के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। गाजीपुर जिले के साथ ही अन्य जनपदों में भी उनकी संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क किया जा रहा है। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर, चाचा खुर्शेदुल हक अंसारी और मंसूर की पत्नी आविदा ने लखनऊ के डा. वैजनाथ रोड न्यू हैदराबाद मोहल्ला के काल्विन कॉलेज वार्ड में 16 अगस्त 2015 को 284.57 वर्ग मीटर भूमि को 65 लाख 45 हजार 110 रुपये में खरीदा था।
मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों की विवेचना कर रहे प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद ने गत 20 मार्च को इस भूमि के संबंध में अपनी आख्या पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया। जिस पर एसपी ने 27 मार्च को अपनी संस्तुति दी थी। जांच में मिला कि इस संपत्ति को मुख्तार अंसारी ने अपने चाचा, चचेरे भाई व उसकी पत्नी के नाम से लिया था।
इस संपत्ति को उसने एक गिरोह बनाकर और लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की थी। जिसपर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया। जिले से उपनिरीक्षक तरुण श्रीवास्तव दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लखनऊ पहुंचे और स्थानीय पुलिस की सहयोग से मुनादी कराते हुए कुर्क किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 58 व उसके चचेरे भाई मंसूर के खिलाफ मऊ में तीन व गाजीपुर में दो मुकदमा पंजीकृत है।