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नींद पूरी किए बिना ट्रेनें दौड़ा रहे लोको पायलट, रेस्ट रूम में घंटों करते हैं मोबाइल पर चैटिंग

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. विश्राम के समय अधिक देर तक मोबाइल फोन पर चैटिंग करने वाले लोको पायलट नींद पूरी किए बिना ट्रेनों को दौड़ा रहे हैं। नींद पूरी न होने के कारण ही बीती 16 फरवरी को सुलतानपुर दो मालगाडि़यों की टक्कर हो गई थी। वाराणसी से आ रही मालगाड़ी के दोनों लोको पायलट नींद में होने के कारण ही लाल सिग्नल पार कर गए थे। अब रेलवे बोर्ड ने देशभर में लोको पायलटों को विश्राम के समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

लोको पायलटों को अपना मोबाइल फोन रेस्ट रूम में विश्राम के लिए पहुंचते ही जमा करना होगा। उनको मोबाइल फोन ड्यूटी पर जाते समय ही मिलेगा। हालांकि, रेलवे बोर्ड के इस आदेश के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। एनआरएमयू का कहना है कि परिवार में कोई आपात स्थिति होने पर लोको पायलट से संपर्क नहीं हो पाएगा। लोको पायलट को नियम के अनुसार अधिकतम नौ घंटे ड्यूटी करनी होती है। यह समय ड्यूटी पर जाते हुए साइन इन और ड्यूटी के बाद साइन आफ के बीच होता है।
न्यूनतम छह घंटे विश्राम
रेस्ट रूम में पहुंचने पर उनको न्यूनतम छह घंटे विश्राम करना होता है, हालांकि मुख्यालय आने पर न्यूनतम 16 घंटे का विश्राम दिया जाना चाहिए। सुलतानपुर की घटना की जांच में लोको पायलट के नींद में होने की बात सामने आने पर रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों को आदेश जारी किया है।
बोर्ड ने कहा है कि लोको पायलटों को मोबाइल फोन की स्क्रीन के अधिक देर तक इस्तेमाल पर उनकी नींद पर असर पड़ रहा है, वह तनाव में भी आ रहे हैं। बोर्ड ने लोको पायलटों की ड्यूटी पूरी होते ही उनका मोबाइल फोन जमा कराने के लिए लॉकर बनाने और टोकन प्रणाली लागू करने के आदेश दिए हैं।
चैटिंग करते मिले तो होगी पूछताछ
बोर्ड के बाद उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने लखनऊ सहित प्रतापगढ़, सुलतानपुर, वाराणसी, अयोध्या और रायबरेली लाबी के रेस्ट रूम के औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। यदि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट मोबाइल फोन से चैटिंग करते पाए गए तो उनको कमरे से बाहर निकालकर इंचार्ज से काउंसलिंग कराई जाएगी।
नियम को बताया गलत
एनआरएमयू के सहायक मंडल मंत्री सुधीर तिवारी कहते हैं कि लोको पायलट परिवार से दूर रहता है। ऐसे में उसका मोबाइल फोन जमा कराने से इमरजेंसी में कोई सूचना उन तक नहीं पहुंचेगी।
लोको पायलट की चेकिंग
लखनऊ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने कहा कि रेलवे बोर्ड का आदेश तो है कि लोको पायलट का मोबाइल फोन जमा कराया जाए, हालांकि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की लॉबी में उनको फोन साथ ले जाने पर मनाही नहीं है। हां औचक निरीक्षण कर यह चेक किया जा रहा है कि विश्राम के समय लोको पायलट मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं।
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