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रोडवेज बस हादसे में मृतक आश्रितों का मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ा, अब मिलेंगे इतने लाख रुपये

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यूपी परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में ढाई लाख की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के बाद अभी पांच लाख रुपये दिया जाता था, अब 7.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि यात्री नाबालिग है तो परिजनों को 3.75 लाख रुपये दिये जाएंगे, अभी परिवहन निगम 2.50 लाख रुपये देता है। जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो 1.87 लाख रुपये दिए जाएंगे। अभी 1.25 लाख रुपये मुआवजे की व्यवस्था है। 

मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक के बाद प्रबंधक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि गंभीर घायल होने पर तत्काल सहायता 25 हजार रुपये और इलाज पर खर्च राशि में अधिकतम साढ़े सात लाख का भुगतान होगा। स्थायी दिव्यांगता की सहायता राशि में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवहन निगम की बसों की ट्रैकिंग और पैनिक बटन से मिलने वाली सूचना की निगरानी के लिए कैसरबाग स्थित मुख्यालय के सेकेंड फ्लोर पर इंट्रीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा। इससे परिवहन निगम की सभी बसों की निगरानी की ट्रैकिंग की जा सकेगी। निगम में कार्यरत महिलाओं को शासनादेश के अनुरूप बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) मिलेगा।

बसों के अनुबंध मानक बदले

- बैठक में अनुबंधित बसों के मानक भी बदले गए। मिड सेग्मेंट की एसी में अब 34 सीटर बस का ही अनुबंध होगा। अब तक 40 सीटर का हो रहा है। 

- 10 से 24 बस लगाने पर साढ़े सात रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की छूट दी जाएगी। 25 से 50 बस लगाने पर छूट 50 पैसे होगी।

- हाई एंड बसों में पांच से नौ बसें लगाने पर आठ रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में से 25 पैसे प्रति किमी की छूट और दस या ज्यादा बस लगाने पर 50 पैसे छूट। 

- 15 साल पुरानी सभी बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। रोडवेज बेड़े 209 बसों की अवधि 15 वर्ष पूरी है। इन्हें 31 मार्च के बाद कंडम घोषित कर दिया जाएगा। 

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