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स्कूली वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश - डीएम गाजीपुर

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाज़ीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने सम्बन्धी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश भी दिया। ब्लैक स्पॉट (ऐसा स्थल जहां एक वर्ष के अन्दर दुर्घटना में पांच से अधिक जाने गई हो) के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने ऐसे स्थलों पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धित चिन्हों का बोर्ड, रबलिंग, स्ट्रिप, रिफलेक्टिंग कलर लगवाने का निर्देश दिया है। शहर के व्यस्ततम मार्ग में यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से जन सामान्य को यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहन चलाते हुए शत-प्रतिशत यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ मृत्यु दर में भी कमी आएगी।

वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करें

इसके अलावा माल वाहनो में ओंवलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर उनका संचालन करने, नशे में वाहनों को चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने, हिट एण्ड रन दुर्घटना मामले में उनपर की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली।

वाहन के पीछे ड्राइवर का नाम व मोबाइल नम्बर जरूर लिखवाए

डीएम ने सभी विद्यालय के प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि अपने-अपने वाहनों को दुरूस्त कराएं और समय-समय पर सर्विसिंग करायी जाय। बच्चों के परिजनों के साथ बैठक कर उनका सुझाव लिया जाय। सभी विद्यालय के प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाहन के पीछे ड्राइवर का नाम व मोबाइल नम्बर जरूर लिखवाए। ड्राइवर को वाहन चलाने से पूर्व 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ लाइसेंस होना अनिवार्य है। स्कुली वाहनों में जी.पी.एस एवं सी.सी.टी.वी.कैमरा अवश्य लगाया जाय। विद्यालयों में बच्चों को लाने और ले जाने हेतु बड़े वाहनों का प्रयोग किया जाए।

शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर जारी

उन्होंने कहा कि सरकारी बसों के चालकों द्वारा यदि किसी से अभद्रता या नियम के विरूद्ध बस का संचालन करता है तो उसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर पर की जा सकती है। एनएच एवं हाई-वे पर आपात कालीन नंम्बरों के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसका लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निस्तर करते हुए भविष्य में दूसरा लाईसेंस नहीं जारी किया जाएगा।

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