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गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को दी 10 साल की सजा, 26 साल बाद आया फैसला

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर की गैंगेस्टर कोर्ट में आज बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर फैसला आ गया। कोर्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसकी पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है।

उन्होंने बताया कि कुल पांच गैंग चार्ज मुकदमें में आरोपियों पर लगाए गए थे। जिसमें 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, उसके बाद गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोलीकांड के अलावा कुल पांच चार्ज थे।

26 साल बाद आया फैसला

1996 में दर्ज गैंगेस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 मामलों में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

25 नवंबर को आना था फैसला

12 दिसंबर को एडीजीसी 'क्रिमिनल' नीरज श्रीवास्तव ने बताया था, 'मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था, जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी और 12 दिसंबर को बहस पूरी कर ली गई थी। आज इस केस का फैसला आया है।

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