आजम खान के प्रार्थना पत्र से नाराज हुआ कोर्ट, ठोका 5 हजार का हर्जाना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के प्रार्थना पत्र से नाराज कोर्ट ने गुरुवार को उनके ऊपर 5 हजार का हर्जाना लगाया. बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में गुरुवार को गवाहों से जिरह होनी थी.
लेकिन आजम खान ने वकीलों के माध्यम से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से अगली तारीख के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था. लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए आजम समेत अन्य आरोपियों पर 5 हजार का हर्जाना लगाने का आदेश दिया. अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
दरअसल, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. गुरुवार को इसी मामले में कोर्ट में जिरह होनी थी. इस केस में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तजीन फात्मा आरोपी है. इस मामले में विवेचक नरेंद्र त्यागी और अब्दुल्ला के प्रस्तावक दिनेश गोयल की गवाही हो चुकी है, लेकिन जिरह नहीं हुई है.
19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
गुरुवार को दोनों गवाहों से जिरह होनी थी, लेकिन आजम खान के वकील द्वारा बिमारी का हवाला देते हुए अगली तारीख मांगी गई. जिस पर अभियोजन पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई. कहा गया कि बचाव पक्ष की तरफ से हीलाहवाली की जा रही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए बचाव पक्ष पर पांच हजार का हर्जाना लगाते हुए 19 दिसंबर की तारीख तय कर दी.