मुख्तार अंसारी 10 दिन के लिए ED की गिरफ्त में, मनी लांड्रिंग केस में पुत्र अब्बास अंसारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. माफिया मुख्तार अंसारी को बुधवार को तगड़ा झटका लगा। प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। हालांकि, ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया था। ED अब मुख्तार अंसारी से कई मुद्दों पर फिर से पूछताछ करेगी। इसके लिए ED ने अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी कराया था। बी वारंट को ED ने बांदा जेल में तामील भी करा दिया था। प्रयागराज में ED से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला जज करते हैं।
मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। बुधवार को उसे बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था। मुख्तार से पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल को भी रिमांड पर लिया गया था। वे दोनों भी अभी जेल में ही बंद हैं। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद उनके बयान और बेटे अब्बास अंसारी, आतिफ रजा के बयानों को क्रॉस चेक करेगी।
23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक रहेगा ED की कस्टडी में
मुख्तार अंसारी को 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक के लिए ED को सौंपा गया है। इस दौरान ED अघोषित संपत्तियों के बारे में मुख्तार से पूछताछ करेगी। कस्टडी के दौरान गार्ड की भी नियुक्ति की गई है। मुख्तार के साथ इस दौरान दो वकील भी रह सकते हैं। रिमांड का विरोध करते हुए मुख्तार के वकीलों ने कहा कि वह पहले से बांदा जेल में बंद हैं। उनसे आराम से वहां पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में कोई रिकवरी भी नहीं होनी है।
शासकीय अधिवक्ता बोले- कई मुद्दों पर पूछताछ होनी है
शासकीय अधिवक्ता लल्लन सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ED जांच कर रही है। कई मुद्दों पर पूछताछ होनी है। इसीलिए धारा 267 के तहत वारंट B के आवेदन पर प्रयागराज जिला अदालत के जिला जज द्वारा आज मुख्तार अंसारी को तलब किया गया था। इसके बाद 167 CRPC के तहत वारंट बनाया गया और ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ED के रिमांड आवेदन को मंजूर करते हुए जिला जज संतोष राय ने 10 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने ED के सामने कुछ शर्तों को भी रखा है। पहली शर्त है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल कराना होगा। अपने वकील से रोज आधे घंटे के लिए मिलने दिया जाएगा।
ED ने पिछले साल भी मुख्तार अंसारी से की थी पूछताछ
ED ने पिछले साल भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। इस बार ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत मुख्तार को गिरफ्तार किया है। मुख्तार को एजेंसी ने पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक कोर्ट में पेश किया था।
यूपी पुलिस की FIR से निकला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूपी पुलिस की दर्ज कई FIR के बाद निकला है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खिलाफ दो FIR दर्ज की थीं। इसे मुख्तार की पत्नी और साले समेत दो रिश्तेदार चला रहे थे।
जमीन कब्जाने, हत्या और वसूली समेत अन्य कम 49 आपराधिक मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी ईडी की जांच के घेरे में है। वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में मुकदमों का सामना कर रहा है।