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गाजीपुर की कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और डॉन ब्रजेश सिंह को फिजिकल पेशी पर बुलाया, होगा आमना-सामना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. एक दूसरे के जानी दुश्मन माफिया मुख्तार अंसारी और डॉन ब्रजेश सिंह करीब दो दशक बाद आमने-सामने होंगे। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में एमपीएमएलए कोर्ट ने 20 दिसंबर को मुख्तार अंसारी को फिजिकली पेशी पर बुलाया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, बांदा जिला जेल समेत शासन को पत्र भेजकर पेशी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का भी आदेश दिया है। जज ने यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा और फिजिकली पेशी को स्थगित नहीं किया जाएगा।

उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था। इसमें मुख्तार तो बाल-बाल बच गया था लेकिन उनका गनर और एक सहयोगी मारा गया था। हमले का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा था। इसी हमले के बाद ब्रजेश सिंह के लंबे समय तक फरार रहने के कारण केस का ट्रायल नहीं हो सका था। उसरी चट्टी कांड ही एकमात्र ऐसा मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी वादी और ब्रजेश सिंह आरोपी हैं। 

मंगलवार को जिला सत्र न्यायायल में उसरी चट्टी कांड की सुनवाई शुरू हुई। मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले में आरोपी पूर्व एमएलसी डॉन बृजेश सिंह मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए जबकि त्रिभुवन सिंह की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। वहीं वादी मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुआ। 

सुनवाई के दौरान मुख्तार के गवाह इजराइल अंसारी को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया और उसकी गवाही हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सवाल-जवाब किए। गवाह से वकीलों ने मौजूदगी, समय और गोलियां चलाने वाले समेत घटनास्थल के हालात पर सवाल किए।

ब्रजेश सिंह की तरफ से उठाई फिजिकली पेशी की मांग

अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज कुमार श्रीवास्तव की तरफ से मुकदमे के वादी मुख्तार अंसारी का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का आवेदन दिया गया। इस पर आरोपियों ब्रजेश सिंह व अन्य के अधिवक्ताों की तरफ से आपत्ति की गई। इसको न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 20 दिसंबर को मुख्तार अंसारी की फिजिकली पेश करने का आदेश दिया। 

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को आदेश दिया कि वादी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसम्बर को न्यायालय में उपस्थित करें। आदेश की एक प्रति जिला कारागार बांदा को भेजने का आदेश दिया और चेताया कि नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

कोर्ट में बेहोश हो गया गवाह

सुनवाई के दौरान गवाही देने पहुंचा वादी का गवाह इजराइल अंसारी घबराया हुआ था। गवाही के दौरान वह बेहोश खाकर गिर पड़ा। कोर्ट के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया और पानी पिलाया। इस दौरान कुछ देर के लिए कार्यवाही भी रोक दी गई। थोड़ी देर बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज किया गया और जिरह की औपचारिकता भी पूरी की गई। 

क्या है मामला

15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में दोपहर 12.30 बजे मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग हुई थी। मुख्तार अंसारी को बचाने में उनके सरकारी गनर रामचंदर उर्फ प्रदीप की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई।

उनका साथी रुस्तम उर्फ बाबू भी मारा गया था। मुख्तार अंसारी पर हमला करने वाला एक हमलावर भी मारा गया जबकि कई घायल हो गए थे। मुख्तार अंसारी ने हमले के लिए डॉन ब्रजेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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