हत्या के प्रयास में दस आरोपियों को कठोर कारावास - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के हत्या के प्रयास के मामले में 10 अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपियों पर 13,500 का अर्थदंड लगाया है।
मुहम्मदाबाद कोतवाली के मीरानपुर उर्फ मड़ियांवडीह गांव के उदयनारायण प्रधान ने तहरीर दी थी कि 10 नवंबर 2006 को सुबह सात बजे वह अपने भाइयों के साथ अपने खेत मे काम कर रहे थे। खेत के किनारे पतलो लगी थी, जो खेत में जोताई करने में बाधक थी। उसी पतलो को हटाने के विवाद को लेकर गांव के रामशंकर प्रधान, उसका भाई केशव प्रधान, कृपाशंकर प्रधान, मंजेश राय और उसका भाई मनीष राय, बैजनाथ प्रधान और उसका लड़का रमेश प्रधान, विनीत राय और उसके पिता विजयशंकर राय, रामबचन राय और सर्वेश राय सभी लोग लाठी डंडा एवं एक नाली बंदूक और कट्टा लेकर आये और मारने पीटने लगे।
मारपीट में कृपाशंकर प्रधान एक नाली बंदूक से और विनीत ने कट्टे से फायर शुरू कर दिया, जिससे एक आदमी को छर्रे की चोट आई और बाकी लोगों को डंडे से मार कर घायल कर दिया। वादी के सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में दौरान विचारण एक आरोपी केशव प्रधान की मौत हो गई। शेष आरोपियों का विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल दस गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।