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मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सफाई देने का अवसर समाप्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/ एमपीएमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में शुक्रवार को सुनवाई हुई। विशेष जज रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचारण में दोनों संयुक्त अभियुक्त पेश नहीं हुए। बांदा जेल को लिंक भेजने के बावजूद मुख्तार अंसारी को शुक्रवार की कार्रवाई में पेश नहीं किया गया। आरोपीगण के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हाजिरी माफी बताई लेकिन कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही माना। न्यायालय के तारीख पर तारीख देने के बावजूद पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने गवाही सफाई बयानी का अवसर निरस्त कर दिया और बहस का आदेश कर दिया।

शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में बनी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई के बाद जज ने कठोर निर्णय लिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष जज रामसुध सिंह ने केस में मुख्तार और सह अभियुक्त भीम सिंह से सफाई का अवसर छीन लिया। अब सरकारी और बचाव पक्ष के वकील से अगली तारीख पर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चली कार्रवाई में बहस की बात कही। आरोपियों के खिलाफ चंद तारीखों तक बहस के बाद जज केस में फैसला देंगे।

शुक्रवार को मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा नहीं जा सका, जिसका कारण नेटवर्क नहीं होना बताया गया। उनके सह अपराधी भीम सिंह की पेशी फिजिकली होने थी लेकिन वो भी कोर्ट नहीं पहुंचे। जबकि भीम सिंह से पिछली तारीख पर गैरहाजिरी के चलते जज ने नाराजगी जताई थी और एनबीडब्लयू भी जारी कर दिया था। दोनों के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया लेकिन जज ने अस्वीकार करते हुए सफाई बयानी का मौका निरस्त कर दिया। 

जज ने कहा कि कायम गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी की सफाई बयानी के लिए तारीखें लगाई गई लेकिन वो पेश नहीं होना चाहते। केस में मुख्तार अंसारी अपनी सफाई में जो कहना चाहते थे, अदालत उसे सुनना चाहती है इसलिए अंतिम अवसर आज दिया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर चार्ज बनाने के लिए दलीलें पेश की। अब बहस के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। बहस के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी और भीम सिंह 14 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है।

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