मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को राहत नहीं, आज फिर तलब
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/ एमपीएमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष जज रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचारण में संयुक्त अभियुक्त भीम सिंह पेश नहीं हुए। बांदा जेल को लिंक भेजने के बावजूद मुख्तार अंसारी वर्चुअली नहीं जोड़ा जा सका। आरोपीगण के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कार्रवाई स्थगित करने की अपील की जिसे कोर्ट ने नकार दिया। प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए गवाही सफाई बयानी के लिए आरोपियों को 11 नवंबर को तलब किया।
गुरुवार को जिला सत्र न्यायालय में बनी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में गाजीपुर सदर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई शुरू हुई लेकिन पुकार के बाद तारीख लग गई। मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा नहीं जा सका, जिसका कारण नेटवर्क नहीं होना बताया गया। उनके सह अपराधी भीम सिंह की पेशी फिजिकली होने थी लेकिन वो भी कोर्ट नहीं पहुंचे। जबकि भीम सिंह से पिछली तारीख पर गैरहाजिरी के चलते जज ने नाराजगी जताई थी और एनबीडब्लयू भी जारी कर दिया था।
दोनों के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि न्यायालय के पिछले आदेश के विरोध में पीड़ित ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। वहां याचिका लंबित है और इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। वकील के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने निरस्त करते हुए आज यानि 11 नवम्बर को मुख्तार को पेश करने की बात कही।
जज ने कहा कि कायम गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी की सफाई बयानी के लिए अब 11 नवंबर को तारीख लगाई है। जज ने कहा कि इस केस में मुख्तार अंसारी अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं, अदालत उसे सुनना चाहती है। अगली पेशी पर अपना पूरा पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर चार्ज बनाने के लिए दलीलें पेश की। नीरज ने बताया कि अब सरकार की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
सूचीबद्ध सभी गवाहों की पेशी पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने अभियोजन के गवाही का अवसर समाप्त करते हुए 313 सीआरपीसी में आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान चार्ज करने के लिए आज 11 नवंबर की तिथि नियत की है। इस तारीख पर कोर्ट मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर लगाए गए आरोपी में उनका पक्ष जानेगा और बचाव के लिए अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है। आरोपी मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के बयान के लिए हर हाल में 11 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है।