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गाजीपुर कोर्ट में बृजेश सिंह के खिलाफ कुट्टुस की गवाही, जिरह को 22 तारीख

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड के मामले में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस के तामीले पर गवाह कुट्टुस को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कई दिनों से अधूरी जिरह को पूरा कर मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकी। सीजेएम कोर्ट में गवाह कुट्टुस की गवाही पूरा किया गया, जिरह अधूरी रह गई। इसे पूरा करने और केस की कार्रवाई में अगले गवाह की पेशी के लिए कोर्ट अगली तारीख तक मुल्तवी कर दी गई। गवाह को जिरह के लिए तलब करते हुए 22 नवंबर की तारीख तय कर दी। अब जिरह पूरी करने के लिए गवाह और आरेापी बृजेश सिंह को 22नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

बुधवार को दोपहर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में कुट्टुस की पुकार हुई तो गवाही और जिरह के लिए वह पेश हुआ। कुट्टुस ने गवाही में दर्ज कराए अपने बयान में कोर्ट को दोहराया कि 3 दिसम्बर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। 

इसी दौरान एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह और बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर आ गए। उसको पकड़कर मारने पीटने लगे और सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए। उन लोगों ने दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिया और साइड पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर को फाड़ दिया। 

मारपीट के दौरान सरफराज के अलावा उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीटकर भगा दिया। वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी गवाही पर जिरह नहीं हो सकी तो न्यायालय ने शेष गवाही के लिए वादी, आरोपी और गवाहों को पेश होने के लिए 22 नवंबर को तलब किया गया है। बता दें कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते जिरह पूरी हो सकी।

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