गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और भीम के खिलाफ 25 नवंबर को आ सकता फैसला
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में शुक्रवार को मुख्तार अंसारी व भीम सिंह के खिलाफ अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने अपनी बहस पूरी कर ली।
आरोपितों की तरफ से समय की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि आरोपित अपनी बहस 25 नवंबर से पहले कभी भी पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही 25 नवंबर फैसले की तिथि नियत कर दी। इस दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग और भीम सिंह की पेशी हुई।
तीन अगस्त 1991 को अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ अपने वाराणसी मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन में सवार मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायर किए। मारुति वैन से सभी भागने का प्रयास किया।
अजय राय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए। अजय राय अपने भाई को कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। शुक्रवार को अभियोजन की तरफ से बहस पूरी हो गई। आरोपितों द्वारा समय की मांग करने पर कोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर से पहले आप कभी भी अपनी बहस पूरी कर सकते हैं। इस दिन फैसले की तिथि नियति की गई है।