मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क, लगभग 2 करोड़ है कीमत
सीओ सिटी धरंजय मिश्रा ने बताया की अवैध रूप से व अपराध से अर्जित किया गया। संपति को जिला आधिकारी के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है।
191 गैंग का सहयोगी है आरोपी
आरोपी नगर के पठानटोला निवासी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील लगभग ढाई दशक से अपराध में संलिप्त होने के साथ आईएस 191 गैंग का सहयोगी है। जिला अधिकारी द्वारा नियमानुसार सुनवाई करने के पश्चात 16 नवंबर को अरजी संख्या 220, 40 कड़ी जिसका बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ है। उसको कुर्क करने का आदेश दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कोतवाली इंस्पेक्टर की उपस्थिति में नियमानुसार कराया गया है। इनकी दो संपत्तियां और हैं उसको सत्यापित करके उसका भी नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे
कुर्क की कार्रवाई के दौरान सदर एसडीएम हेमंत कुमार चौधरी, तहसीलदार संजीव कुमार यादव, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, ईओ नगर पालिका दिनेश कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मित्र, नगर कोतवाल अनिल तिवारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।